Sahkar Kisan Kalyan Yojana

सहकार किसान कल्याण ऋण योजना

किसानों की सभी कृषि सम्बन्धी ऋण आवश्यकताओं को सरल प्रक्रिया द्वारा ऋण उपलब्ध करवाने हेतु सहकार किसान कल्याण योजना प्रारम्भ की गई है।

ऋण का उद्देश्य :-
कृषि में अतिरिक्त आय के साधन विकसित करना, पशुपालन, बागवानी व डेयरी विकास को प्रोत्साहन देने के अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में आधुनिक साधनों के उपयोग को बढावा देना।

ऋण का प्रयोजन :-
सहकार किसान कल्याण ऋण का प्रयोजन ट्रेक्टर एवं अन्य कृषि यन्त्रों की खरीद सिंचाई के साधन, बागवानी विकास, कृषि भूमि की फेंसिंग, विद्युत कनेक्शन एवं डेयरी विकास के अन्तर्गत दूधारू पशु की खरीद, दुग्ध प्रसंस्करण यन्त्रों की खरीद, मुर्गी पालन, मछली पालन, चारा संग्रहण एवं भण्डारण शामिल है।

ऋण के लिये पात्रता :-
आवेदक कोटा केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 के कार्यक्षेत्र का निवासी हो। बैंक के कार्यक्षेत्र में स्वयं के स्वामित्व की भार रहित कृषि भूमि हो जिस पर आवेदक किसान स्वयं काश्त करता हो। काश्तकार की भूमि जहॉ स्थित है के कार्यक्षेत्र में स्थित ग्राम सेवा सहकारी समिति का सदस्य होना आवश्यक है।

ऋण सीमा :-
ऋण सीमा प्रतिभुति के रूप मे रखी जाने वाली कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर का 70 प्रतिशत जो कि सिंचित भूमि के लिए अधिकतम 20 लाख रूपये एवं असिंचित भूमि के लिए 10 लाख रूपये होगी।

ब्याज दर एवं ऋण की अवधिः-
सहकार किसान कल्याण ऋण योजनान्तर्गत ऋण अधिकतम 9 वर्ष के लिए 11.50 प्रतिशत की दर से उपलब्ध करवाया जावेगा। समय पर चुकारा नहीं करने पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त अवधिपार ब्याज ऋणी से वसूल किया जावेगा।

बीमा :-
ऋण से सर्जित सम्पतियों के बीमा के साथ-साथ ऋणी को सहकार जीवन सुरक्षा बीमा तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा करवाया जाना अनिवार्य होगा। प्रीमियम का भार ऋणी द्वारा वहन किया जावेगा।

ऋण हेतु आवश्यक दस्तावेजः-
ऋण के लिए बैंक द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र की पूर्ति कर निकटतम शाखा में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ भार रहित कृषि भूमि की जमाबन्दी नकल, खसरा गिरदावरी, भूमि मूल्यांकन का प्रमाण-पत्र एवं एक सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत जमानतनामा जो कि बैंक का नॉमिनल सदस्य हो प्रस्तुत करना होगा। नियमानुसार लाभार्थी/जमानतदार को बैंक का नॉमिनल सदस्य बनाया जावेगा।